सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आज़म को राहत, स्वार में होने वाले उपचुनाव पर रोक

सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आज़म को राहत, स्वार में होने वाले उपचुनाव पर रोक
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है. समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय  के आदेश पर रोक लगा दी है. स्वार विधानसभा सीट से सपा नेता अब्दुल्ला आजम MLA थे, किन्तु गत वर्ष कोर्ट ने उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया था. जिसके बाद हाल ही में उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से स्वार में उपचुनाव कराने के लिए कहा था. 

हालांकि, इस फैसले को अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में कहा था कि जब तक शीर्ष अदालत इस पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक उनकी स्वार सीट पर उपचुनाव कराना सही नहीं है. जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. दरअसल, 2017 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव कराए गए थे, तब नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की आयु 25 वर्ष नहीं थी, किन्तु उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधायक बने थे. 

अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता नवाब काजिम अली खान ने याचिका दाखिल की थी. इसी याचिका पर उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार दिया था.

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