मप्र उपचुनाव: सुप्रीम कोर्ट से कमलनाथ को राहत, चुनाव आयोग के आदेश पर लगाई रोक

मप्र उपचुनाव: सुप्रीम कोर्ट से कमलनाथ को राहत, चुनाव आयोग के आदेश पर लगाई रोक
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के चुनाव आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ से चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गई है क्योंकि इन सीटों के लिये चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वहां कल वोटिंग है।

इसके बाद अदालत ने कहा, ''हम इस पर रोक लगा रहे हैं।'' दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के चुनाव आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बता दें कि चुनाव में स्टार प्रचारकों का खर्च सियासी दल वहन करता है, जबकि दूसरे प्रचारकों का खर्च उम्मीदवार को वहन करना होता है। 

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग का आदेश रद्द करने के साथ ही अदालत से आग्रह किया है कि संविधान में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव को ध्यान में रखते हुये स्टार प्रचारकों या प्रचारकों द्वारा चुनाव के दौरान दिये जाने वाले भाषणों के बारे में उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। 

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