लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार को सूबे के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आादेश दिया था. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में राज्य सरकार को एक सप्ताह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को यह बताने को कहा कि उसने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं. शीर्ष अदालत अब दो सप्ताह बाद इस पर सुनवाई करेगा.
इससे पहले यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. राज्य सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. उन्होंने इस मामले पर मंगलवार को ही सुनवाई करने की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने मंजूर कर लिया था. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि उच्च न्यायालय के फैसले से सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में समस्याएं पेश आएंगी.
वहीं, राज्य सरकार की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को नीतिगत फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए. उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया है. बता दें कि उच्च न्यायालय ने वाराणसी और लखनऊ सहित राज्य के पांच शहरों में लॉकडाउन के आदेश दिए थे.
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