रमज़ान में मतदान: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मांग, चुनाव आयोग भी कर चुका है इंकार

रमज़ान में मतदान: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मांग, चुनाव आयोग भी कर चुका है इंकार
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नई दिल्‍ली: रमज़ान के महीने में मतदान सुबह 5 बजे से शुरू करवाने की मांग सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. निर्वाचन आयोग भी इस मांग को अव्यवहारिक करार देते हुए पहले ही खारिज कर चुका है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि समय तय करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय सही है. सुबह 7 बजे इतनी गर्मी नहीं होती कि मतदान न किया जा सके.

दरअसल, इससे पहले अधिवक्ता निजाम पाशा ने रमजान और गर्मी की तपिश एवं लू की वजह से अंतिम चरण में मतदान के वक़्त में बदलाव की मांग की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मामले पर विचार करने को कहा था, किन्तु आयोग ने इस मांग को ठुकरा दिया था. आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई थी, तो लोकसभा चुनाव के बीच में रमजान माह आने पर आपत्ति उठी थी. इस पर लखनऊ के मौलानाओं ने ऐतराज जाहिर करते हुए आयोग से तिथियों में फेरबदल करने की मांग की थी.

लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर पैदा हुए विवाद पर चुनाव आयोग ने सफाई पेश करते हुए कहा था कि रमजान के पूरे माह के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था, इसके साथ ही आयोग ने कहा था कि मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को मतदान से मुक्त रखा गया है. आपको बता दें कि सात चरण के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक होने हैं और मतगणना 23 मई को होगी.

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