कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुरजेवाला की याचिका सुनने से SC का साफ इंकार

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुरजेवाला की याचिका सुनने से SC का साफ इंकार
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, आधार से मतदाता परिचय पत्र को लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई करने से शीर्ष अदालत ने साफ़ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव कानून में संशोधन को चुनौती देने समान याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसे में हम याचिका का निपटारा कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं।

दरअसल, आधार और वोटर ID को जोड़ने वाले कानून को कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, सुरजेवाला ने इस कानून को रद्द करने की मांग की है। याचिका में सुरजेवाला ने कानून को असंवैधानिक, निजता के और समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि विपक्षी दलों की ओर से लगातार इसका विरोध किया जाता रहा है। विपक्षी दलों की दलील है कि अभी देश में आधार व्यवस्था में कई खामियां हैं, यदि इन्हें वोटर ID से लिंक किया जाता है, तो सर्वसाधिक नुकसान गरीब मतदाताओं को होगा।’ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मई महीने में कहा था कि वोटर्स के लिए आधार की जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा, मगर ऐसा न करने वाले लोगों को पर्याप्त कारण बताने होंगे।'

कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने अपनी याचिका में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड के डेटा को आधार से जोड़ने पर नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का हनन होगा, जो कि असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि आधार डेटा को इलेक्ट्रॉनिक निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड के डेटा के साथ लिंक करने से वोटर्स की व्यक्तिगत और निजी जानकारी एक वैधानिक प्राधिकरण को उपलब्ध होगी। वोटर्स को अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) के सामने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार का पूरा ब्यौरा पेश करना होगा।

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