लखनऊ: उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप है। अतुल राय की जमानत याचिका पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में कहा है कि निचली अदालत में पेशगी जमानत के लिए उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत में पेशगी जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका क्यों नहीं दाखिल की। अदालत के इस सवाल पर अतुल राय ने कहा है कि गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी उच्च न्यायालय पहले ही ठुकरा चुका है। हालांकि शीर्ष अदालत अतुल राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने को राजी है। अदालत अब अतुल राय के केस की सुनवाई 17 मई को करेगी।
आपको बता दें कि अतुल राय पर बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। महागठबंधन उम्मीदवार का कहना है कि यह एफआईआर राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अगर उन्हें हिरसत में लिया जाता है तो वे 2019 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतुल पर अप्रैल में वाराणसी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने कहा है कि अतुल राय अपनी पत्नी से मिलाने का बहाना बनाकर छात्रा को घर ले गए और वहां उसके साथ बलात्कार किया। अतुल राय ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया, लेकिन 1 मई को मामला दर्ज कर लिया गया।
मायावती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- चुनाव में RSS वाले नहीं दिख रहे
चुनावी परिणाम से पहले विजेंद्र सिंह को मिली खुशखबरी, बने पिता
कोमा में है भारतीय महिला, जबरन भारत भेजने पर उतारू है ब्रिटेन