सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, नहीं टलेंगे त्रिपुरा के निकाय चुनाव

सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, नहीं टलेंगे त्रिपुरा के निकाय चुनाव
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा में होने वाले स्‍थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया है. वहीं त्रिपुरा की सरकार ने सुरक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी अदालत में दी. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वो त्रिपुरा के द्वारा दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं. अदालत ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चुनाव टालने की मांग पर कहा है कि ऐसा करने से गलत ट्रेंड बनेगा. सर्वोच्च न्यायलय में DGP ने आश्वासन दिया है कि किसी भी सियासी दल को चुनाव प्रचार कार्य करने से नही रोका जा रहा है. पुलिस सभी दलों के प्रतिनिधि को उचित सुरक्षा प्रदान कर रही है.  

उन्‍होंने कोर्ट में कहा कि सूबे में सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई हैं. सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा राज्य के वकील ने कहा केंद्र सरकार की ओर से पैरामिल्ट्री फोर्स तैनात की गई है. TMC द्वारा अदालत में मांग की गई है कि जिस तरह त्रिपुरा में स्थिति है ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए निकाय चुनाव को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए. 

वहीं TMC ने राज्‍य में CRPF कंपनियों की कमी की बात कही. उन्होंने कहा कि जो भी तैनात.है, उन्हें भी हटाया जा सकता हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर से CRPF कंपनियों को फ़ौरन हटाने का निर्देश नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि हम राज्य सरकार से कहेंगे कि 25 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करे और हम 25 को ही इस मामले की अगली सुनवाई करेंगे. 

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