ऑनलाइन वोटिंग की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- केंद्र के पास जाएं

ऑनलाइन वोटिंग की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- केंद्र के पास जाएं
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नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन मतदान की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष अपनी अर्जी देने के लिए कहा है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता वकील गालिब कबीर से कहा कि वह इस पर विचार नहीं करेगा.

गालिब कबीर बहुत देर अपनी दलील देते रहे, किन्तु अदालत ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वे म्यूट थे. इस पर अदालत ने कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन सुनवाई में ही आपको इतनी समस्याएं आ रही हैं. आपको अब भी यकीन है कि देश में दूर दराज का आम नागरिक निश्चिंत होकर ऑनलाइन वोट दे सकेगा?  कोरोना महामारी के बीच बिहार सहित अन्य कई स्थानों पर चुनाव होने हैं. निर्वाचन आयोग ने देश भर में एक साथ बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उपचुनाव कराने जाने का फैसला लिया है.

इन सीटों पर कई सावधानियों के साथ एक साथ वोटिंग कराइ जाएगी. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. बिहार के कई दल कोरोना में वोटिंग कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं किन्तु आयोग ने इसे नहीं माना है. ऑनलाइन मतदान की जहां तक बात है तो अभी इस पर कोई विचार नहीं है. शीर्ष अदालत ने भी इस मांग को खारिज कर याचिकाकर्ता को केंद्र के पास जाने के लिए कहा है. बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए.

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