सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, NPR प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक, नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, NPR प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक, नोटिस जारी
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) प्रक्रिया पर रोक लगाने से शीर्ष अदालत ने साफ़ इनकार कर दिया है. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और NPR को लेकर दाखिल नई याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. बता दें कि NPR पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित याचिका दाखिल की गई थी.

इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सुरक्षा की गारंटी है, किन्तु नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के अनुसार एकत्रित की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है. हालांकि शीर्ष अदालत ने NPR प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ़ इनकार कर दिया है और CAA के अन्य मामलों के साथ-साथ उन दलीलों को भी सूचीबद्ध किया है, जिन पर बाद में सुनवाई होने वाली है.

NPR याचिका में कहा गया है कि NPR के लिए जो जानकारी जुटाई जाएगी, उसका दुरुपयोग होने से बचाने के लिए कोई गारंटी नहीं है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि सिटीजन्स रुल्स 2003 (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) की नियमावली के अनुसार, इकठ्ठा की गई जानकारी के दुरुपयोग होने से रोकने की किसी भी प्रकार की सुरक्षा की गारंटी नहीं है. यह आधार कार्ड या जनगणना के तहत जुटाई गई जानकारी से भौतिक रूप से अलग है.

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