CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार ! याचिकाओं पर केंद्र से 8 अप्रैल तक माँगा जवाब

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार ! याचिकाओं पर केंद्र से 8 अप्रैल तक माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दोपहर को शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह अधिसूचित कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 8 अप्रैल तक का समय भी दिया। इसके अलावा, यदि निर्दिष्ट तिथि (8 अप्रैल) से पहले किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है तो याचिकाकर्ताओं को आगे आने की अनुमति दी गई थी। यह अनुरोध वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने किया था. सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कहा, "मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूं।"

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने की। याचिकाकर्ताओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (केरल स्थित एक राजनीतिक दल), कांग्रेस नेता कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल की महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने CAA के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर उनका आरोप है कि यह "भेदभावपूर्ण" है और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि वे चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए अधिक समय के सरकार के अनुरोध का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ से कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश देने का आग्रह किया।

2019 में, जब नागरिकता विधेयक संसद में आया, तो इसके खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गईं, लेकिन अदालत ने कार्यान्वयन पर रोक नहीं लगाई क्योंकि नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया था। पिछले सप्ताह इसी मामले में बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि नियम अधिसूचित हो जाने के बाद से स्थिति फिलहाल लागू नहीं है। इस पर तुषार मेहता ने तब कहा कि यह तथ्य कि चुनाव से पहले नियमों को अधिसूचित किया गया था, अप्रासंगिक है। इस CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग रहे गैर-मुस्लिम प्रवासी नागरिकता मांग सकते हैं। इन तीन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के व्यक्ति पात्र हैं यदि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले प्रवेश किया हो।

विपक्ष ने कानून के कार्यान्वयन के समय को लेकर सरकार की आलोचना की है, जो कि संसद द्वारा मंजूरी दिए जाने के चार साल बाद और आम चुनाव से कुछ दिन पहले किया गया। जयराम रमेश ने कहा था, ''यह कदम स्पष्ट रूप से चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए बनाया गया है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में।'' तृणमूल प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें कानून की वैधता पर संदेह है और उन्होंने "नागरिकता अधिकार छीनने" की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, "भाजपा नेता कहते हैं कि सीएए आपको अधिकार देता है। लेकिन जैसे ही आप नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, आप अवैध प्रवासी बन जाते हैं और आप अपने अधिकार खो देंगे। आप अधिकार खो देंगे और हिरासत शिविरों में ले जाया जाएगा। कृपया आवेदन करने से पहले सोचें।"

सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है।  सीएए "असंवैधानिक" नहीं है, इस पर जोर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर "झूठ की राजनीति" का सहारा लेने का आरोप लगाया। समय के सवाल पर उन्होंने कहा, "भाजपा ने अपने 2019 के घोषणापत्र में स्पष्ट कर दिया था कि वह सीएए लाएगी और शरणार्थियों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से) को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। भाजपा का एक स्पष्ट एजेंडा है और उस वादे के तहत नागरिकता ( संशोधन) विधेयक 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसमें कोविड के कारण देरी हुई।"  उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों को "डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए में अधिकार वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है"।

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