ED-CBI से NEET की जांच करवाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार !
ED-CBI से NEET की जांच करवाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार !
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच ED और CBI समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को करे।

याचिकाकर्ता ने NEET-UG विवाद की ED और CBI से जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। 20 जून को शीर्ष अदालत ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित कथित लीक और कदाचार के सभी मामलों पर रोक लगा दी थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सात उच्च न्यायालयों में सभी NEET से संबंधित याचिकाओं को स्थानांतरित करने और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में एक साथ सुनवाई के लिए बुलाने की मांग की गई है। पीठ ने उनकी अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र और NTA को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 14 याचिकाएं सुनी गईं। इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों और 'स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया' नामक छात्र संगठन की ओर से दायर की गई थीं। वहीं, बाकी चार याचिकाएं एनटीए की ओर से दायर की गई थीं। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कथित पेपर लीक और गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने से भी इनकार कर दिया था। नीट-यूजी 2024 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और लगभग 24 लाख उम्मीदवार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे।

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