RBI मामला : वित्त मंत्री पर लगी जनहित याचिका हुई ख़ारिज, उल्टा शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता पर ठोंका 50 हज़ार का जुर्माना

RBI मामला : वित्त मंत्री पर लगी जनहित याचिका हुई ख़ारिज, उल्टा शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता पर ठोंका 50 हज़ार का जुर्माना
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैपिटल रिजर्व से सम्बंधित मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वकील एमएल शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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एमएल शर्मा ने ही जनहित याचिका दायर की थी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने कहा, 'हमें इस पीआईएल पर विचार करने की जरा सी भी वजह नजर नहीं आती.' उल्लेखनीय है कि शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व को हथियाने का आरोप लगाया था. पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी आदेश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की अनुमति न दी जाए, जब तक वे 50 हजार रुपये जमा नहीं करते.

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आपको बता दें कि एमएल शर्मा ने शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी. दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल राव ने भी सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि कुछ वकील आए दिन बिना सिर पैर की जनहित याचिकाएं दायर करते रहते हैं जिस पर अदालत को रोक लगानी चाहिए.

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