नई दिल्ली: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत के खिलाफ दाखिल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की पुनर्विचार याचिका को ठुकरा दिया है. आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग मामले में सीबीआई ने शीर्ष अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री की जमानत के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने INX मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य लोगों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की कोर्ट में सोमवार को पासवर्ड से संरक्षित ई-आरोपपत्र दाखिल किया गया. आपको बता दें कि न्यायाधीश ने एजेंसी को आदेश दिया है कि अदालत में जब सामान्य तौर पर कामकाज होने लगे तो आरोपपत्र को कागजी दस्तावेज के रूप में पेश किया जाए. दायर किए गए आरोप पत्र में चिदंबरम के अलावा उनके बेटे कार्ति और चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. एस. भास्कररमन सहित कई नाम शामिल हैं.
आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 21 अगस्त 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईएनएक्स (INX) मीडिया भ्रष्टाचार मामले में अरेस्ट किया था. इसके अलावा ईडी ने पिछले साल 16 अक्टूबर को चिदंबरम को मनी लॉड्रिंग से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी की थी.
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