नई दिल्ली: ‘किसान महापंचायत’ की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है. संगठन ने अदालत से अपील की है कि किसानों को जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर केंद्र द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए. किसान महापंचायत की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा याचिका दाखिल करके प्रदर्शन की मांग करने का कोई मतलब नहीं है.
न्यायालय ने कहा कि, यदि आप अदालत में विश्वास रखते हैं, तो कोर्ट पर भरोसा करें. प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? एक तरफ आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब आप जंतर मंतर आना चाहते हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने किसान महापंचायत को याचिका की प्रतिलिपि केंद्रीय एजेंसी (विधि विभाग, केंद्र सरकार) और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर भेजने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस बाबत एक शपथपत्र भी दायर करने का निर्देश दिया है कि किसान महापंचायत रोड ब्लॉक करने में शामिल नहीं है.
सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत से कहा कि आपको विरोध करने का अधिकार है, किन्तु आप संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं. यह व्यवसाय बंद होना चाहिए. आप डिफेंस के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, इसको भी रोकना होगा.
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