मुहर्रम पर जुलुस निकालने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज, बताई ये वजह

मुहर्रम पर जुलुस निकालने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज, बताई ये वजह
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नई दिल्ली: आज मुहर्रम में जुलुस निकालने की मांग ववाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यदि हम इस जलूस को निकालने की अनुमति देगें तो अराजकता फैलेगी और फिर एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने के नाम पर टारगेट बनाया जाएगा जो कि शीर्ष अदालत कभी नहीं चाहेगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे लोगों की सेहत पर संकट आए.  

गौरतलब है कि मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पूरे देश पर प्रभावी होने वाला कोई आदेश नहीं दे सकते. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अदालत से आग्रह किया था कि हमें कम से कम लखनऊ में जुलूस की अनुमति दी जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है। 

आपको बता दें कि इस वक़्त कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और इस वक़्त कोरोना के हालात निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं. अदालत ने याचिका खारिज करने के पीछे भी यही तर्क दिया है कि इस वक़्त किसी भी ऐसे कार्यक्रम के आयोजन का आदेश नहीं दिया जा सकता, जिससे संक्रमण फैले और बाद में उस समुदाय विशेष को इसका जिम्मेदार करार दिया जाए.

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