अब्दुल्ला आज़म को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका ख़ारिज

अब्दुल्ला आज़म को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि, हाई कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को निरस्त करने के आदेश दिए थे। अब्दुल्ला ने रामपुर की स्वार सीट से चुनाव लड़ा था। हाई कोर्ट के फैसले को अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

अब शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला के बर्थ सर्टिफिकेट को फर्जी पाया था, जिसके कारण उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया था। अदालत ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की आयु 25 वर्ष के कम थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला ने उम्र संबंधी फर्जी कागज़ात पेश किए थे। इस चुनाव को बसपा के नेता रहे नवाब काजम अली खान ने याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी। नवाब ने बाद में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने याचिका में आरोप लगाए थे कि शिक्षा से जुड़े दस्तावेज़ों के मुताबिक, अब्दुल्ला का जन्म 1 जनवरी 1993 को हुआ है। जबकि, बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार, वह 30 सितंबर 1990 को जन्मे थे।

नवाब ने दावा करते हुए कहा कि 2017 चुनाव में अब्दुल्ला को मदद पहुंचाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र जारी कराया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अब्दुल्ला को वर्ष 2015 से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं मिले थे। बता दें कि, अब्दुल्ला के पिता और सपा नेता आजम खान भी दो जन्म प्रमाण पत्रों के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आकाश सक्सेना नामक एक शख्स ने यूपी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है कि रामपुर नगर पालिका परिषद ने 28 जनवरी 2012 को एक सर्टिफिकेट जारी किया और लखनऊ नगर निगम की ओर से 21 अप्रैल 2015 एक अलग सर्टिफिकेट जारी किया गया था।

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