नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय से समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर मुस्लिम नेता और विधायक आजम खान को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। दरअसल, सपा नेता ने अपनी याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने आजम खान की इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नजर नहीं आता। इसलिए इस याचिका खारिज की जाती है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखती। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए। उल्लेखनीय है कि आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक केस में जेल भेजा गया था। उन पर आरोप है कि अब्दुल्ला खान के पास दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से जारी दो बर्थ सर्टिफिकेट हैं।
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में तीन जनवरी 2019 को एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी ने लखनऊ और रामपुर से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अपने बेटे की सहायता की है।
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