UPSC के 'ओवर एज' स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

UPSC के 'ओवर एज' स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
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नई दिल्ली: सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) 2020 की परीक्षा देने के अंतिम मौके से चूकने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुधवार को छात्रों की याचिका खारिज कर दी. दरअसल, UPSC परीक्षा देने की जिन लोगों की उम्र सीमा गत वर्ष अक्टूबर 2020 में खत्म हो गई थी, वह अंतिम प्रयास की अवधि को बढ़ाने की मांग लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी है.

बता दें कि इससे पहले, 05 फरवरी को केंद्र ने फाइनल अटेम्‍प्‍ट का अवसर गँवा चुके उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर सहमति प्रकट की थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनकी आयु 'ऐज बार' के अंदर ही हो. इसी मामले में छात्रों ने उम्र में रियायत देने की भी मांग की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर गौर करते हुए यह माना कि परीक्षा की तैयारी के लिए सभी को पर्याप्‍त वक़्त मिला है और अगर एक्‍स्‍ट्रा अटेम्‍प्‍ट के लिए ऐज रिलेक्‍शेसन दिया जाता है, तो यह अन्‍य विद्यार्थियों के साथ अन्‍याय होगा. इसके बाद आगे भी छात्र इस फैसले का हवाला देकर ऐज रिलेक्‍शन की मांग  कर सकते हैं जिसका कोई समाधान नहीं निकलेगा.

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