नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस साल दिवाली पर प्रदुषण को कम किया जा सकेगा. आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस साल पटाखों के निर्माण में नुकसानदेह धातुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. जिसके चलते पटाखे के निर्माण में सीसा और पारा का उपयोग नहीं किया जाएगा. इन घातुओ के होने से प्रदुषण अधिक फैलता है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि पटाखे के निर्माण में लिथियम , पारा, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सीसा और पारा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. हलाकि दिवाली को अब काम ही समय बचा है, जिसके चलते इतने काम समय में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियो के लिए मुसीबत बड़ा सकता है. क्योकि तीन महीने बाद ही दिवाली होने से पटाखों को दोबारा बनाने में समय लग सकते है.
हलाकि दिवाली पर होने वाले प्रदुषण का मानक तय होना बाकी है. जिसका काम 15 सितंबर तक पूरा किया जाएगा. बता दे कि तमिलनाडु के शिवकाशी में आदेश पालन कराने की जवाबदेही पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को सौपी गयी है.
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