नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध भारत के प्रमुख त्यौहार दिवाली के दौरान भी नहीं हटने वाला है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था। किन्तु, शीर्ष अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन नहीं हटने वाला है।
बता दें कि मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहने वाला है। अब मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ करार दिया है। किन्तु, एम आर शाह की बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पटाखों पर लगा बैन नहीं हटाएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली-NCR को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है। क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी। पराली के कारण पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। आप खुद NCR में रहते हैं, फिर पहले से बढ़े प्रदूषण को और अधिक क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम इस प्रतिबंध को नहीं हटा सकते हैं। इसी मुद्दे पर कुछ दूसरी और याचिकाए हैं, उनके साथ ही आपकी याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।
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