दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था व अन्य इंतज़ाम पर निगरानी रखने के लिए तीन-सदस्यीय समिति गठित करने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केरल गवर्नमेंट की याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मना कर दिया है. अदालत ने ये फैसला शुक्रवार को सुनाया है.
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देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि तीन सदस्यीय पैनल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली केरल सरकार की नई याचिका पर सुनवाई सामान्य पीठ द्वारा की जाएगी. सबरीमला में हिंसा के बाद केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था, ताकि वह सुरक्षा व अन्य बंदोबस्त की निगरानी कर सके.
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राज्य सरकार ने इससे पहले इस विषय में उच्च कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया था . उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत के फैसले में सभी आयु वर्ग की स्त्रियों को सबरीमला स्थित अयप्पा स्वामी मंदिर जाने की इज़ाज़त दे दी थी, जिसके बाद कुछ समाजसेवी और पत्रकार महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन अय्यपा स्वामी के समर्थकों ने उन्हें रोक दिया था.
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