TMC नेता साकेत गोखले की गिरफ़्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से माँगा जवाब

TMC नेता साकेत गोखले की गिरफ़्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: क्राउड फंडिंग के गलत इस्तेमाल के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता साकेत गोखले की जमानत के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 

गौरतलब है कि, TMC प्रवक्ता साकेत गोखले द्वारा क्राउडफंडिंग के जरिए एकत्रित धन के दुरुपयोग से संबंधित मामले में अरेस्ट किया गया था. उन पर क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाकर उसकी हेराफेरी करने का इल्जाम है. साकेत गोखले पर अवर डेमोक्रेसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से  72 लाख रुपए रुपए जुटाकर उसका निजी इस्तेमाल करने का आरोप है. गुजरात उच्च न्यायालय पहले ही उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुका है.

क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के मामले में अरेस्ट TMC नेता साकेत गोखले की जमानत का मामले पर आज सोमवार (13 मार्च) को शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति बीआर गवई की दो सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि साकेत गोखले की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. बता दें कि साकेत गोखले को कथित तौर पर गुजरात पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था.

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