'फ्री का वादा' करने वाले सियासी दलों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट..., चुनाव आयोग दी सख्त नसीहत

'फ्री का वादा' करने वाले सियासी दलों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट..., चुनाव आयोग दी सख्त नसीहत
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को वोटर्स को चुनाव से पहले फ्री सामान बांटने या उसका वादा करने वाले सियासी दलों पर रोक लगाने की मांग की लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से आवश्यक कदमों के बारे में जवाब मांगा है। वहीं सुनवाई के बीच शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमणा के नेतृत्व वाली तीन जजों की बेंच ने कहा है कि यदि चुनाव आयोग मुफ्त सामान बांटने वाले दलों को लेकर कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर उसे भगवान ही बचाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान वित्त आयोग से यह भी पूछा कि क्या राज्यों को आवंटित होने वाले राजस्व में अनावश्यक खर्च को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने वित्त आयोग की सहायता इसलिए मांगी क्योंकि निर्वाचन आयोग ने उससे साफ इनकार कर दिया था कि वह मतदाताओं को दलों की तरफ से मुफ्त सामान बांटने के मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकता है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी दी गई है।

शीर्ष अदालत की CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस परंपरा पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे में अदालत ने इस संबंध में वित्त आयोग के भी विचार मांगे हैं, ताकि इस संबंध में कुछ किया जा सके। शीर्ष अदालत ने इस दौरान कहा कि, ‘यदि निर्वाचन आयोग कहता है कि वह फ्रीबीज के मामले में कुछ नहीं कर सकता तो उसे भगवान बचाए। हम सुझाव देते हैं कि फ्रीबीज को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह कैसे किया जाए, इस पर स्टडी होना चाहिए।’ CJI के नेतृत्व वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल थे।

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