नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मानहानि मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मानहानि के मामले को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए सिसोदिया ने इसे खारिज करने की मांग की थी। लेकिन, सिसोदिया की इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि यदि सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक लाया जाएगा, तो आपको उसके अंजाम भी भुगतने होंगे।
बता दे कि, शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की तरफ से पैरवी के लिए वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। न्यायमूर्ति संजय कौल ने मनीष सिसोदिया को इस मामले में जमकर फटकार लगाई। जज कौल ने मानहानि याचिका निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपको पहले बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए थी। अब जो इल्जाम अपने लगाए हैं, उन्हें अदालत में साबित कीजिए। जस्टिस कौल ने कहा कि देश क्या कर रहा है, इसकी परवाह किए बगैर आप लोग केवल आरोप लगाए जा रहे हैं।
क्या था मनीष सिसोदिया का आरोप :-
बता दें कि, सिसोदिया ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर कोरोना काल के दौरान PPE किट की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया था। इस पर हिमंत सरमा ने AAP नेता सिसोदिया पर मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया था। इसी को रद्द करवाने के लिए सिसोदिया ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से साफ़ इनकार कर दिया। इसके बाद सिसोदिया ने अपनी याचिका वापस ले ली है।
केजरीवाल भी मांग चुके हैं माफ़ी :-
बता दें कि, यह पहली बार नहीं है, जब AAP नेता को इस तरह के आरोपों के लिए कोर्ट में फटकार पड़ी हो। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल भी अदालत में झूठे आरोप लगाने के लिए माफ़ी मांग चुके हैं। दरअसल, केजरीवाल ने भाजपा नेताओं अरुण जेटली और नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन भाजपा नेताओं ने उन्हें आरोपों को साबित करने की चुनौती देते हुए मानहानि का केस ठोंक दिया। बाद में केजरीवाल को लिखित में उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि, वे अपने कहे पर अफ़सोस जाहिर करते हैं।
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