नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले पर कल से होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन कल से ही ये शुरू नहीं हो सकता। पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गोविंदाचार्य की ओर से कहा गया कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती तो सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए।
अयोध्या मामले में के एन गोविंदाचार्य की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली याचिका दाखिल की थी। के एन गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि ये विषय लोगों की आस्था से सम्बंधित मामला है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत लोगों को जानने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे में लोगों को ये जानने का अधिकार है कि अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई में क्या चल रहा है।
उन्होंने कहा है कि इस मामले में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन ये संभव नहीं कि सभी लोग अदालत में उपस्थित रहकर मामले की सुनवाई देख सकें। लिहाजा इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सभी लोगों के पास फर्स्ट हैंड इंफो पहुंच सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर जवाब देते हुए कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर विचार किया जाएगा।
मोदी सरकार दे रही सस्ता सोना खरीदने का मौका, आज से ही शुरू हुई योजना
आरबीआई ने जारी किया संसद सदस्य और विधायक से संबंधित ये सर्कुलर
आर्थिक सुस्ती से लड़ने के लिए सस्ते क़र्ज़ को हथियार बनाएगी केंद्र सरकार