किसान आंदोलन: ट्रेक्टर मार्च पर बोली सुप्रीम कोर्ट- पुलिस इस पर फैसला ले, अदालत पर कलंक न लगाएं

किसान आंदोलन: ट्रेक्टर मार्च पर बोली सुप्रीम कोर्ट- पुलिस इस पर फैसला ले, अदालत पर कलंक न लगाएं
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश (CJI) शरद अरविन्द बोबड़े की तरफ से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है, पुलिस ही इस पर अनुमति देगी। CJI ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमने समिति को किसानों को सुनने और हमारे पास आकर रिपोर्ट दाखिल करने की शक्ति दी है। इसमें पक्षपात की क्या बात है? CJI ने कहा कि अदालत पर कलंक मत लगाइए।

सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा है कि आज की बैठक से हमें कोई उम्मीद नहीं है। एक और तारीख सरकार आगे दे देगी। सरकार इस समस्या का कोई निराकरण नहीं निकाल रही है। हम अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और गणतंत्र दिवस की परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अभी सरकार हमें तोड़ने और डराने का काम कर रही है, किन्तु हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार को ये अवसर नहीं देना चाहते हैं कि उन्हें कहना पड़े कि हमने बुलाया और आप नहीं आए। ट्रैक्टर रैली का रूट अभी फाइनल नहीं है, हम अखबार के जरिए इसकी जानकारी देंगे।

गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर अड़े हैं। इसी मुद्दे पर आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच मीटिंग होनी है। बैठक में ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर बात होगी। इसी मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई।

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