राजस्थान: अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 48 घंटे के अंदर रोक लगाने का आदेश

राजस्थान: अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 48 घंटे के अंदर रोक लगाने का आदेश
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नई दिल्ली.  राजस्थान के अरावली माइनिंग सेक्टर में हो रही अवैध माइनिंग की गतिविधियों के मामले पर सुनवाई करते हुए आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनते हुए राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वो अगले 48 घंटों के अंदर-अंदर राजस्थान के अरावली क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हो रही अवैध माइनिंग पर रोक लगा दें.

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इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेहद चौकाने वाले तथ्य भी सामने आये है और कोर्ट की ओर से कुछ हास्यजनक टिप्पणियां भी की गई. उद्धरण के तौर पर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान एक बेहद चौकाने वाला तथ्य बताते हुए कहा है कि दिल्ली बार्डर के पास अरावली क्षेत्र में 138 पहाड़ों में से 28 पहाड़ गायब हो गए हैं. राजिस्थान सरकार के इन तथ्यों को सुनकर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि क्या लोग अब हनुमान बन गए है जो पहाड़ के पहाड़ ही लेकर गायब हो रहे है. 

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजिस्थान सरकार की लापरवाही पर अपनी नाराजगी जताते हुए यह भी कहा है कि सरकार राज्य में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है. इस सुनवाई का अंत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वो अगले 48 घंटो में  अरावली क्षेत्र में 115 हेक्टेयर में हो रही अवैध माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दें.

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