नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा के मामले में दखल देने से साफ़ इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं दिखाई देती. इस बारे में आई याचिका में गलत सवाल के लिए अंक हटाने या सबको बराबर अंक देने की मांग की गई थी.
ज्ञात हो आपको 18 जून को हुई UPSC की प्रिलिम्स परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UPSC को मामले की सुनवाई में सहयोग करने की बात कही थी, वही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वे याचिका की प्रति केंद्र सरकार को दें.
वही एक लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह आरोप लगाया है कि इस साल हुई UPSC प्रिलिम्स परीक्षा के कुछ सवाल गलत थे. जिस पर याचिकाकर्ता ने यह अपील की थी या तो उन प्रश्नो को हटाया जाए, या उन अंकों को परिणाम में न जोड़ा जाय या फिर सभी उम्मीदवारों को उन प्रश्नों के बराबर अंक दिए जाएं. जिस वक़्त यह याचिका की गई उस वक़्त कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार भी हो गया था,
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