नई दिल्ली: SC/ST एक्ट प्रकरण में केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज फैसला सुनाएगा। दरअसल, गत वर्ष शीर्ष अदालत ने एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। केंद्र सरकार ने यह निर्णय बदलने की मांग की है। गत वर्ष 20 मार्च को दिए अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के खिलाफ SC/ST कानून के गलत इस्तेमाल को देखते हुए उसमें गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का कर दिया था।
अदालत ने प्राथमिक जांच के बाद ही आपराधिक मामला दर्ज करने और सरकारी कर्मचारियों के मामले में गिरफ्तारी से पहले संबंधित अधिकारी से पूर्व इजाजत लेने को भी आवश्यक बना दिया था। दरअसल, इससे पहले न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति इंदू मलहोत्रा की पीठ ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई कर रही पुरानी पीठ न्यायमूर्ति आदर्श गोयल के सेवानिवृत्त होने से बदल गई है, इसलिए सभी मामलों पर नए सिरे से सुनवाई होगी।अदालत ने कहा था कि मामले पर लगातार तीन दिनों तक सुनवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो एक या दो दिनों तक सुनवाई बढ़ाई भी जा सकती है।
आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए एससी-एसटी कानून में संशोधनों पर रोक लगाने से मना कर दिया था। शीर्ष अदालत के फैसले पर देश में बवाल मचने के बाद केंद्र सरकार ने संसद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम,2018 पास कर सर्वोच्च न्यायलय के फैसले को बदल दिया था।
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