क्या इस साल परिजनों संग 'ईद' मना सकेंगे आज़म खान ? जमानत पर 2 मई को आएगा सुप्रीम फैसला

क्या इस साल परिजनों संग 'ईद' मना सकेंगे आज़म खान ? जमानत पर 2 मई को आएगा सुप्रीम फैसला
Share:

नई दिल्ली: आजम खान इस बार ईद अपने परिवार के साथ मनाएंगे या जेल में ही रहेंगे ?  इस सवाल का जवाब दो मई को मिलेगा। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने शत्रु संपत्ति मामले में उनकी जमानत याचिका पर यही तारीख तय की है। बता दें कि आजम खान के वकील की तरफ से आज शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।  इस याचिका में कहा गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन फैसला सुनाया नहीं है। वहीं इस मामले में उच्च न्यायालय 4 मई को अपना फैसला दे सकता है।

इस मामले में गुरुवार को यूपी सरकार ने याचिका दायर करते हुए कुछ और तथ्‍य पेश करने की मोहलत मांगी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है। इससे ईद से पहले जेल से बाहर आने की आजम खान की उम्‍मीदों पर पानी फिर गया था। मगर शुक्रवार को मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया, तो इसके लिए 2 मई की तारीख तय कर दी गई। अब एक बार फिर आजम खान के समर्थकों को उनके जेल से जल्‍दी बाहर आने की आस बंध गई है। 

बता दें कि वर्ष 2019 में सांसद बनने के बाद आजम खान पर कुल 72 केस दर्ज हुए थे। इनमें से 71 में उन्‍हें जमानत दी जा चुकी है। केवल एक केस शत्रु सम्‍पत्ति का रह गया है। आजम खान पर 2019 में अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के जुर्म में केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इसमें आरोपपत्र भी दायर कर दिया था। इस मामले में चार दिसम्‍बर को सुनवाई हई थी। अदालत ने तभी से इसका फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पंजाब में शिवसेना कार्यकर्ता और खालिस्तान समर्थकों के बीच खुनी झड़प, खुलेआम लहराई गई तलवारें, हुआ पथराव

छात्रों को मिली DigiLocker की सौगात, डिग्री सर्टिफिकेट्स देखना-पाना हुआ आसान

क्या जानवरों से इंसानों में फ़ैल रहा कोरोना का नया-नया वैरिएंट ? जानें वैज्ञानिकों की राय

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -