नई दिल्ली: आपराधिक अवमानना मामले के दोषी वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत सोमवार को सजा सुनाने वाली है. पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत में माफी मांगने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद न्यायालय ने भूषण के वकील राजीव धवन से ही पूछा था कि आप बताइये, आपके मुवक्किल को क्या सजा दी जाए?
उल्लेखनीय है कि अवमानना मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने आरोपी प्रशांत भूषण की सजा के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी थी. अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि भूषण का ट्वीट यह दर्शाने के लिए था कि ज्यूडिशरी को अपने भीतर सुधार लाना चाहिए. इसलिए भूषण को क्षमा कर देना चाहिए. वहीं भूषण के वकील राजीव धवन ने अदालत से कहा था कि प्रशांत भूषण को सजा देकर उन्हें 'शहीद' न बनाया जाए. धवन ने दलील दी है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जब कल्याण सिंह को सजा सुनाकर जेल भेजा गया था तो उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की थी और उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी.
तमाम पक्षों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशांत भूषण ने इस अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं. यहां तक कि अयोध्या मामले में भी उन्होंने गलत टिप्पणियां की. उस मामले से सम्बंधित सिर्फ एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए है, बाकी अभी भी इस कोर्ट में हैं.
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