नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ पी चिदंबरम की दो अग्रिम जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई होगी, किन्तु CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चिदंबरम की एक याचिका अर्थहीन हो गई है. हालांकि तब भी मामला सुनवाई के लिए आएगा क्योंकि ईडी ने अभी तक पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया है.
ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय से चिदंबरम को अब राहत मिलने की उम्मीद काफी कम है. दरअसल, गुरुवार को चिदंबरम को राॅउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया था. सीबीआई की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की कस्टडी की मांग की थी. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जांच में पता चला है कि इंद्राणी मुखर्जी द्वारा 50 लाख डॉलर का भुगतान किया गया था.
बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी इस मामले में एक सह-आरोपी है. किन्तु, चिदंबरम ने सीबीआई द्वारा यह सवाल पूछने पर इनकार कर दिया था. अभियोजन पक्ष ने यह भी दलील दी थी कि जब उन्हें दस्तावेज दिखाए गए तो चिदंबरम चुप रहे और टाल-मटोल करते रहे. इससे उन्हें आगे और दस्तावेजों का सामना कराए जाने को बल मिला.
राज्यसभा जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, संसदीय राजनीति में करेंगे वापसी
आजम की मुश्किलें और बढ़ीं, अब इस मामले में फंसे
अपने सियासी सफर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं चिदंबरम, इस कारण हुए थे लोकप्रिय