नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा कारोबारी अनिल अंबानी के खिलाफ एक मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय करेगा. अनिल अंबानी ने SBI से लिए लोन की पर्सनल गारंटी दी थी और इसलिए SBI ने उनसे यह लोन दिलाने का आग्रह किया है. यह सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण है कि यह किसी प्रमोटर द्वारा दी गई पर्सनल गारंटी को भुनाने का पहला केस है.
वहीं, अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी के पालन से इनकार किया है. इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्शी कोड (IBC) के तहत गत वर्ष नवंबर तक केवल कंपनियां ही आती थीं, प्रमोटर नहीं, किन्तु अब इसमें प्रमोटर को भी शामिल कर लिया गया. यह तब लागू होता है जब 1,000 करोड़ या उससे अधिक के ऋण की पर्सनल गारंटी दी गई हो. जनवरी 2018 में ही SBI ने अनिल अंबानी से ऋण वसूलने का नोटिस दिया था. नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति अगस्त में ही दे दी थी. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 1200 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने के कारण उनके खिलाफ यह आदेश जारी किया है.
आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2016 में अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस इंफ्राटेल (RITL) को यह लोन दिए थे. अनिल अंबानी ने इन कर्जों के लिए 1200 करोड़ रुपये की निजी गारंटी दी थी. अब दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं.
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