नई दिल्ली: PF से मिलने वाले पेंशन के केस में शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ श्रम और रोजगार मंत्रालय और EPFO की तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई है. शीर्ष अदालत ने यदि EPFO के खिलाफ हुए फैसले को बरकरार रखा तो लाखों पेंशनर्स की पेंशन में भारी इजाफा हो सकता है.
जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ 18 जनवरी यानी सोमवार को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इससे पहले केरल उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरक़रार रखा था. 1 अप्रैल 2019 को शीर्ष अदालत ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा. श्रम मंत्रालय ने तब EPFO की ओर से दाखिल की गई समीक्षा याचिका के बावजूद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी.
12 जुलाई 2019 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया. हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने अक्टूबर 2019 में इस मामले में सफाई देने के लिए कहा है.
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