नई दिल्ली: शीर्ष अदालत में डाली गई एक याचिका ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस याचिका में अंग्रेजी शब्द INDIA को BHARAT अथवा HINDUSTAN से बदलने करने की मांग की गई है. इस याचिका पर शीर्ष अदालत 2 जून को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि यह बदलाव देश के नागरिकों की औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा.
दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से संविधान में संशोधन कर 'इंडिया' शब्द की जगह पर 'भारत' या 'हिंदुस्तान' करने का निर्देश केन्द्र सरकार को देने का अनुरोध किया है. याचिका में दावा कर कहा गया है कि 'भारत' अथवा 'हिन्दुस्तान' शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करते हैं. याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से अपील की है कि वह केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए निर्देश जारी करे और 'इंडिया' शब्द हटाकर, देश को भारत या हिन्दुस्तान करने का आदेश दे.
आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 1 इस गणराज्य के नाम से संबंधित है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन ड्राफ्ट के अनुच्छेद 1 पर हुई चर्चा का हवाला दिया. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि तब राष्ट्र का नाम 'भारत' या 'हिन्दुस्तान' रखने की पुरजोर वकालत की गई थी. याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह सबसे सही समय है जब देश को उसके मूल और प्रमाणिक नाम 'भारत' से जाना जाए.
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