वाराणसी: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर में पाए गए 'शिवलिंग' को संरक्षित करने के आदेश के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. हिंदू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने शीर्ष अदालत से मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की है. उन्होंने सोमवार (31 अक्टूबर) को कहा कि शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले 'शिवलिंग' को संरक्षित करने का आदेश दिया था. यह आदेश 12 नवंबर तक ही लागू रहेगा. हिंदू पक्ष की गुजारिश है कि उससे पहले मामले की सुनवाई की जाए.
इस पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ शीघ्र सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि 12 नवंबर से पहले मामले की सुनवाई की जाएगी. दरअसल, ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित रखने का शीर्ष अदालत का आदेश 12 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा. इसको देखते हुए हिंदू पक्ष सर्वोच्च न्यायालय से मामले में राहत की मांग करते हुए सुनवाई की मांग की है. वहीं, शिवलिंग की पूजा-अर्चना करने और उस स्थान पर मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं, इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में अपना फैसला 8 नवंबर को सुनाएगी. हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने बताया कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में याचिका की पोषणीयता को लेकर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी बहस पूरी कर ली थी. उन्होंने बताया कि, लेकिन किन्हीं कारणों से कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है.
CAA के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, 6 दिसम्बर से सुनवाई
15 वर्षीय मुस्लिम लड़की का निकाह जायज.., कोर्ट बोला- ये Pocso का उल्लंघन, कानून से ऊपर कोई नहीं
उद्धव को झटका, BMC की दो सालों की जांच करेगी CAG.., सीएम शिंदे के आदेश जारी