8 जुलाई को CJI चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनेंगे NEET-UG पेपर लीक का केस

8 जुलाई को CJI चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनेंगे NEET-UG पेपर लीक का केस
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नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडर ग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, इन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक के कारण नए सिरे से NEET-UG 2024 परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षा की "पवित्रता" से समझौता किया गया है और NTA से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने NTA को NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही को पूरी तरह से दूर करने का निर्देश दिया था। 13 जून को केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। प्रभावित उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए क्षतिपूर्ति अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। कुल 813 छात्रों ने 23 जून को सात केंद्रों पर आयोजित परीक्षा को फिर से देने का विकल्प चुना।

कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र लीक होने, क्षतिपूर्ति अंक दिए जाने और NEET-UG प्रश्नपत्र में विसंगतियों को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के कारण NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के आदेश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले NEET-UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। NTA द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा, भारत भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार है। नीट-यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

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