सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा की अर्जी पर अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा की अर्जी पर अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
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नई दिल्ली: देश में चर्चित मामलों में से एक मामला सीबीआई केस भी है। जिसमें आलोक वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्हें न्यायालय द्वारा दिए गए समय की मियाद कल 1 बजे खत्म होनी थी। वहीं बता दें कि कल ही निदेशक ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से और समय मांगा था। वहीं अब मामले में डायरेक्टर आलोक वर्मा की छुट्टियां रद्द होंगीं और क्या वह ड्यूटी पर वापस लौटेंगे इस मुद्दे पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

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बता दें कि सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आलोक वर्मा ने सीवीसी जांच पर अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में दायर किया था। इससे पहले अलोक वर्मा की याचिका पर पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुनवाई की थी।  सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने कहा अगर सरकार को आपत्ति न हो तो सीवीसी की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को सौंपी जा सकती है।

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गौरतलब है कि सीबीआई मामले में फंसे आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं सीवीसी की जांच रिपोर्ट में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को क्‍लीनचिट नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की रिपोर्ट आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन, अटॉर्नी जनरल और सीवीसी के वकील तुषार मेहता को सीलबंद लिफाफे में देने का आदेश दिया है। वहीं सभी पक्ष 20 नवंबर की सुनवाई से एक दिन पहले 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करें।


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