नई दिल्ली: राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए आज शीर्ष अदालत में अहम याचिका पर सुनवाई होने वाली है. सु्प्रीम कोर्ट राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों की ओर से अपराधियों के चुनाव लड़ने के विरुद्ध दायर की गई जनहित याचिक पर आज सुनवाई करेगी. इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक दलो में यह नियम लागू किया जाए कि दागी नेताओं को पार्टी टिकट नहीं दे सकती हैं.
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मतलब जिन लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टियों द्वारा टिकट न दिए जाने के नियम बनाए जाएं, जिससे कि राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं आने का रास्ता बंद हो सके. याचिका में कहा गया है कि अगर अपराधियों को राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं, तो ऐसी पार्टियों की मान्यता को रद्द कर देनी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल दागी नेता को टिकट देता है, तो ना केवल उसकी मान्यता रद्द हो बल्कि उसका चुनाव चिन्ह भी छिन जाना चाहिए.
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इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाली है. याचिका में मांग की गई है कि शीर्ष अदालत इन तमाम बातों को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश दे. इसमे यह भी कहा गया है कि गंभीर अपराध जिसमे पांच साल या इससे ज्यादा की सजा का आरोप कोर्ट में सिद्ध होना है, उस दागी उम्मीदवार को भी चुनाव में लड़ने का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए.
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