नई दिल्ली: राजस्थान सरकार के बागी विधायकों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सोमवार को सुनवाई करेगा. इस मामले में सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को फैसला दिया जाना था। किन्तु शीर्ष अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई सोमवार को किए जाने को देखते हुए हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया.
इस बीच रविवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने गत वर्ष कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले छह विधायकों को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोट करने का व्हिप जारी किया है. बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने एक बयान में कहा कि, ‘सभी छह विधायकों को अलग-अलग नोटिस जारी करते हुए सूचना दे दी गई है कि चूंकि बसपा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है और संविधान की दसवीं अनुसूची के पारा चार के तहत पूरे देश में प्रत्येक जगह समूची पार्टी (बसपा) का विलय हुए बिना केवल राज्य स्तर पर विलय नहीं हो सकता है.’
सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि यदि छह विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करते हैं तो वो विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि, ‘नोटिस में आगे कहा गया है कि वो पार्टी के व्हिप का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाने के पात्र होंगे.'
तमिलनाडु की एक बैंक में मिले 38 कर्मी कोरोना पॉजिटिव
घरेलु हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, विमानन मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
भारत में कैसे आकर्षित किया जाए निवेश ? IMF ने सुझाए अहम उपाय