नई दिल्ली: हाल में मिली जानकारी में पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी विवाद में सहारा ग्रुप से उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट मांगी है. इसके साथ ही सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पेरोल की अवधि को दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पॉपर्टी को नीलाम करने के लिए यह लिस्ट मांगी है. वही लोनावाला के पास स्थित एम्बी वैली को भी अटैच करने का ऑर्डर भी दे दिया है. जिसको नीलाम करके बाकि पैसों की रिकवरी की जाएगी. सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय द्वारा 600 करोड़ रुपए जमा करने पर कोर्ट ने पेरोल की अवधि को बढ़ा दिया है. अभी सहारा ग्रुप पर 14799 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी रिकवरी करना है.
आज हुई सुनवाई में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सिकरी की बेंच ने सहारा को 20 फरवरी तक उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट भी देने के साथ लोनावाला के पास स्थित एम्बी वैली को भी अटैच करने का ऑर्डर दिया है. वही इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को करने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी तरह के चार्ज से मुक्त होना चहिये, जिसमे सहारा की दो कंपनियों कंपनियों-सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) से यह ऋण वसूला जाना है. इन दोनों कंपनियों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स से 17,400 करोड़ रुपए जुटाए थे. जिसके बाद जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था. वही हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा पर यह बड़ी कार्यवाही की गयी है.
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