नई दिल्ली : पूरे देश में पटाखों की बिक्री, उत्पादन और उसे रखने पर पाबन्दी लगाने की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. सर्वोच्च न्यायालय आज इस याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में हवाला दिया गया है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंच जाता है. इसलिए इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए.
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इससे पहले गत वर्ष 23 अक्टूबर को भी सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों को लेकर आदेश दिया था. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने तब देश भर में कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर पटाखा बिक्री की मंजूरी दे दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि देश भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबन्दी नहीं है. सिर्फ लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच पाएंगे. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई थी.
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सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ ऐसे पटाखों की खरीद और ब्रिकी की अनुमति दी थी, जिससे प्रदूषण कम होता है. हालांकि सर्वोच्च न्यायलय ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी पाबन्दी लगा दी थी, ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट पर भी पटाखों की बिक्री नहीं हो पाएगी. सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के अलावा क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11:45 से 12:30 के बीच पटाखे जलाने की इजाजत दी थी.
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