नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश में कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति को गुरुवार को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया। हजारों टन ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और रोगियों के लिए इसकी नि:शुल्क आपूर्ति जैसे आधार पर तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को खोलने के वेदांता समूह के आग्रह पर सुनवाई को राजी हो गया, जिस पर आज सुनवाई होगी।
प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की आपत्ति को नहीं माना, जिसने शुरू में वेदांता की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने और इसे खोले जाने का विभिन्न आधारों पर विरोध किया और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अनुरोध को पूर्व में खारिज कर चुकी है। बेंच ने कहा कि, हम सुनिश्चित करेंगे कि संयंत्र सभी पर्यावरण नियमों का पालन करे। इसकी ऑक्सीजन उत्पादन इकाई को काम करने की इजाजत दी जाएगी। हम ऑक्सीजन संयंत्र के मुद्दे पर हैं।
बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में कहा कि, देश में लगभग राष्ट्रीय आपातकाल है। आप (तमिलनाडु सरकार) समाधान की बात नहीं करते। हम वेदांता की याचिका शुक्रवार को सुनेंगे। बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा है। केंद्र ने कहा है कि सरकार ऑक्सीजन सप्लाई, आवश्यक जवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को हो, अदालत को नहीं...इनपर जवाब दे।
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