नई दिल्ली: रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई बहुचर्चित डील के खिलाफ अमेज़न की याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत द्वारा अमेज़न के पक्ष में फैसला सुनाया गया है. रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की लगभग 24 हजार करोड़ की डील पर अभी रोक लगा दी गई है. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सिंगापुर में जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला है, वह भारत में भी लागू होगा. बता दें कि सिंगापुर में रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप डील पर रोक लगा दी गई थी, इसी के बाद भारत में भी अमेजन ने विलय सौदे के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.
बता दें कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की लगभग 24 हजार करोड़ की डील के खिलाफ अमेजन ने सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी, उच्च न्यायालय ने इस डील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसी के बाद अमेजन ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था. बता दें कि देश के विभिन्न इलाकों में प्रचलित बिग बाज़ार फ्यूचर ग्रुप का ही हिस्सा है. कुछ समय पहले रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में रिटेल मार्केट को लेकर सबसे बड़ी डील हुई थी और 24,713 करोड़ की डील के बाद फ्यूचर ग्रुप के मालिकाना हक रिलायंस के पास आ गए थे.
इसी डील पर अमेजन ने विरोध प्रकट किया था, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की ही एक कंपनी में अमेजन की 49 फीसदी की पार्टनरशिप थी. डील के अनुसार, यदि कंपनी बेची जाती है, तो खरीद का पहला अधिकार अमेजन का ही होगा. किन्तु रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप की डील में इसका पालन नहीं किया गया था. अमेजन ने इसको लेकर सबसे पहले सिंगापुर की एक कोर्ट में गुहार लगाई थी, जहां अमेजन के पक्ष में फैसला आया था. उसके बाद ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसमें हाईकोर्ट ने डील को आगे बढ़ाने के लिए कहा था, किन्तु अब शीर्ष अदालत ने इसपर रोक लगा दी है.
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