अब आधार से वोटर आईडी जोड़ेगा सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: आधार को संवैधानिक रूप से अनिवार्य करार देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के निपटारे के बाद सुप्रीम कोर्ट उससे जुड़ी अन्य अर्जियों की सुनवाई करेगा, ऐसी लंबित याचिकाओं में आधार को मतदाता पहचान पत्र और जायदाद की रजिस्ट्री से जोड़े जाने की मांग है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आधार संख्या की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के बाद आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र और संपत्ति दस्तावेजों को जोड़ने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.

इस तरह की मांग वाली याचिका अधिवक्ता व भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है, याचिका में अश्विनी ने चुनाव आयोग को ऐसे निर्देश दिए हैं, जिससे आधार को  चुनाव की मतदान व्यवस्था से जोड़ दिया जाए. उन्होंने दलील दी है कि इससे अधिक से अधिक लोग मतदान का प्रयोग कर पाएंगे, साथ ही फ़र्ज़ी मतदान पर भी रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि अगर आधार को मतदान से जोड़ दिया गया तो, मतदाता अपने फिंगर प्रिक्ट का मिलान होने के बाद ही मतदान कर सकेगा.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आधार के कानूनी स्वरूप पर फैसला देने के बाद इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी, इसी प्रकार से अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री को आधार से जोड़े जाने की मांग वाली याचिका में तर्क दिया गया है कि इससे बेनामी संपत्ति रखने वालों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि रजिस्ट्री के आधार से जुड़ते ही सभी संपत्तियों का मूल स्वामित्व स्पष्ट हो जाएगा.

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