पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : देश भर में विभिन्न संगठनों की ओर से बुलाए भारत बंद के बीच ही केंद्र सरकार ने कल एससी/एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एससी/ एसटी अधिनियम में संरक्षण के उपायों के फैसले पर रोक लगाने और इस पर पुनर्विचार की एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार और एनडीए सरकार दलितों के समर्थन में है.कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि आज कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है. जबकि डॉ. अंबेडकर की 1956 में मृत्‍यु हो गई थी, लेकिन वी पी सिंह की सरकार ने उन्‍हें 1989 में भारत रत्‍न दिया था. दलितों के पक्ष में प्रसाद ने कहा कि सबसे अधिक दलित विधायक और सांसद भाजपा के हैं. देश के प्रतिष्ठित नेता को राष्‍ट्रपति भी भाजपा की मोदी सरकार ने ही बनाया है.

बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के गलत इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने के साथ ही ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दे दी गई थी.कोर्ट के इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के नेतृत्व में दलित समुदाय के मंत्रियों व सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिला था और पुनर्विचार याचिका की मांग की थी.इसके बाद सरकार ने याचिका दाखिल की.जिसमे यह तर्क दिया जा सकता है कि कोर्ट के फैसले से एससी और एसटी एक्ट 1989 के प्रावधान कमजोर हो जाएंगे. साथ ही कोर्ट के मौजूदा आदेश से लोगों में कानून का डर खत्म हो जाएगा और इस मामले में और ज्यादा कानून का उल्लंघन होने की आशंका है.

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