नई दिल्ली। भारत में रह रह कर धधक रही आरक्षण की आग के बिच अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्देश में साफ-साफ कहा है कि अब से एक राज्य के एससी-एसटी अभ्यर्थी दूसरे राज्य में आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते हैं।
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देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई एक दौरान यह बात कही कि किसी भी राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन करने वाले नागरिक नए राज्यों में भी आरक्षण का फायदा लेते है जिससे उस राज्य में पहले से रहने वाले लोगों को फायदा नहीं मिल पता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे यह सवाल किया गया था कि क्या एक राज्य का व्यक्ति जो दूसरे राज्य में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में सरकारी नौकरियों में आरक्षण SC/ST की पैन इंडिया लिस्ट के अनुसार ही लागु किया जायेगा।
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इसके साथ ही कोर्ट ने यह बात भी स्पष्ट की कि राज्य सरकारें संसद की मंजूरी के बिना अनुसूचित जाति/जनजातियों (SC/ST) की सूची में बदलाव नहीं कर सकती है। इसके लिए संसद से मंजूरी लेना जरुरी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनो में देश में आरक्षण के लिए बहुत हिंसा हुई है। पहले गुजरात में पाटीदार समाज ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया था तो अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र में मराठाओं ने आरक्षण की मांग करते हुए एक व्यापक आंदोलन किया था।
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