केरल बाढ़ संकट : सुप्रीम कोर्ट ने दिए सरकार को दिशानिर्देश

केरल बाढ़ संकट : सुप्रीम कोर्ट ने दिए सरकार को दिशानिर्देश
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नई दिल्ली।  केरल में भीषण बाढ़ से हालात और बिगड़ते ही जा रहे है। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में केरल सरकार को राहत और बचाव से जुड़े कुछ दिशानिर्देश जारी कर दिए है। 

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्रीय कैबिनेट सचिव द्वारा गठित उप-समिति और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति से कहा है कि वो केरल बाढ़ आपदा के सिलसिले में मुल्लापेरियार बांध की समिति के साथ मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बचाव और राहत कार्यों से जुड़ी सभी समितियों को आपस में वार्तालाप कर के बांध के जल स्तर को कम करने के उपायों पर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाढ़ से निपटने में वह कोई विशेषज्ञ नहीं है इसीलिए इस आपदा से निपटने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर छोड़ी जा रही है। इस बारे में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) के निर्देश ही प्रभावी होंगे। 

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आपको बता दें कि केरल में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ के हालत बने हुए है। इसे इस सदी की सबसे भीषण बाढ़ कहा जा रहा है। इस  बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया जा चूका है। हालांकि बचाव दल की टीमें और सेना पीड़ितों को बचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लगातार प्रयास कर रही है। 

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