ED को 'सुप्रीम' नोटिस, AAP सांसद संजय सिंह ने गिरफ़्तारी को दी है चुनौती, कोर्ट ने माँगा जवाब

ED को 'सुप्रीम' नोटिस, AAP सांसद  संजय सिंह ने गिरफ़्तारी को दी है चुनौती, कोर्ट ने माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने कथित शराब अनियमितता मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब शीर्ष अदालत ने संघीय एजेंसी से सिंह की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब 'घोटाला' मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें राहत देने के लिए "कोई आधार" नहीं दिखाया गया। बता दें कि, संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी ने हिरासत में लिया था, उन्होंने 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में संदिग्ध त्रुटियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी हिरासत और रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

इससे पहले, एक ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ED और CBI द्वारा इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किए जाने और निचली और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह मामला पार्टी को घेरे में ले रहा है। ED के अनुसार, सिंह और उनके सहयोगी 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन हुआ।

इस महीने की शुरुआत में सिंह ने परोक्ष रूप से केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था, ''केजरीवाल को फंसाने की एक बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, वे केजरीवाल के साथ कुछ और भी बुरा करने जा रहे हैं। वे कुछ बड़ा अंजाम देंगे।'' उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें अदालत में लाया जा रहा था। इस बीच दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। 

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