नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार (31 जुलाई) को भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच पर अंतरिम रोक लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एजेंसी के पक्ष में आदेश होने के बावजूद कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित बाद के अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तब कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है, हालाँकि अदालत ने सीबीआई को मामले के शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध करने की आज़ादी दी। बता दें कि, 10 फरवरी को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने बताया था कि शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मामले 2020 के थे और अदालत ने पिछले दो वर्षों में जांच की प्रगति पर सीबीआई से भी सवाल उठाया था। उच्च न्यायालय ने एजेंसी से पूछा था कि वह अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल करेगी, क्योंकि उसने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही पर रोक लगा दी और मामले को स्थगित कर दिया। बता दें कि, आयकर विभाग ने 2017 में डीके शिवकुमार पर छापा मारा था। आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू की। ED की जांच के आधार पर, सीबीआई ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी। मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को आई और एफआईआर 3 अक्टूबर, 2020 को दायर की गई। शिवकुमार ने FIR को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और अदालत ने जांच पर रोक लगा दी है।